उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को किसानों के हक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही योगी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कर दिया है, और इसके नियम और सुविधाओं में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के दायरे में प्रदेश के दो करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान आएंगे। योजना से संबंधित कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई, और बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में किसान और उसकी पत्नी, पुत्र-पुत्री, पौत्र और पौत्री के साथ ही बटाईदार भी इसके हिस्सेदार होंगे। इस योजना के तहत किसान की मृत्यु पर पांच लाख रुपये दिए जाने की योजना है साथ ही 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग लोगों को अधिकतम दो लाख रुपये देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ 18 से 70 साल तक की उम्र के किसान उठा सकते हैं।