उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस महकमे के लिए नया फरमान जारी किया है। जिसके मुकाबिक यूपी पुलिस के हर कर्मचारियों को अब सरकार के समक्ष अपनी पूरी संपत्ति का ब्योरा पेश करना होगा। पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों को हर साल खरीदी और बेची गई चल-अचल संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी होगी। इस प्रस्ताव के बाद अब आईपीएस, पीपीएस, गजेटेड, नॉन गजेटेड अधिकारियों को भी अपनी पूरी संपत्ती का लेखा-जोखा देना अनिवार्य होगा।
आपको बता दें अब तक सिर्फ आईपीएस अधिकारी ही हर साल अपनी संपत्ती का ब्योरा देते थे। और पीपीएस रैंक के अधिकारियों को 5 साल में एक बार ये जानकारी सरकार को देनी होती थी। लेकिन अब इस नए नियम के बाद पुलिसकर्मियों को खुद के अलावा अपनी पत्नी या परिवार में किसी भी आश्रित सदस्य के नाम पर खरीदी गई चल-अचल संपत्ति का ब्योरा सरकार को देना होगा। यहां तक की दान में दी गई और पट्टे या रेहन पर रखी गई संपत्ती की भी जानकारी देनी होगी।