LOCKDOWN की अवधि बढ़कर अब 17 मई हो गई है, लेकिन 4 मई से देश के कई हिस्सों में ज्यादातर गतिविधियों की अनुमति मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने उन गतिविधियों की लिस्ट जारी की है जिनकी खास इलाकों में अनुमति दी गई है। इसके मुताबिक, अब शराब और पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानें भी खुल जाएंगी।
ऑर्डर में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये दुकानें किस जोन में खुलेगी और किसमें बंद रहेगी, इसलिए माना जा रहा है कि इन्हें रेड, ऑरेंज और ग्रीन, सभी जोनों में खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय (MHA) के ऑर्डर में इसका जिक्र संलग्नक (Annexure) के रूप में किया गया है। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर किन-किन गतिविधियों पर पाबंदी है, इसका जिक्र है। इसी में यह कहते हुए कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने और पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की अनुमति नहीं होगी और इन दुकानों पर सोशल डिस्टैंसिंग (SOCIALDISTANCING) के नियम का पालन करना होगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की तरफ से जारी ऑर्डर में कहा गया है कि शराब और पान, गुटखा, तंबाकू आदि की दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच सोशल डिस्टैंसिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। ऑर्डर कहता है, ‘लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी (दो गज की दूरी) ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।’