कुलभूषण जाधव मामला- इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया

पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को बड़ी हार मिली है। इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट (ICJ) के प्रमुख जज ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा है कि इस मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि के नियमों की अनदेखी की है। आईसीजे ने कहा कि इस गिरफ्तारी की सूचना भारतीय दूतावास को भी नहीं दी गई थी।

यहां तक कि भारत के कई बार अपील करने के बाद भी कुलभूषण जाधव को (councilor access) काउंसुलर एक्सेस नहीं दिया गया। आईसीजे के अध्यक्ष जज अब्दुलाक़ावी यूसुफ़ ने यूएन जनरल असेंबली को बताया कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया। पूरे मामले में जरुरी कार्यवाही भी नहीं की गई।

बता दें कि 17 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए आईसीजे ने पाकिस्तानी कोर्ट के कुलभूषण को फांसी की सजा दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके साथ-साथ उसे जाधव तक भारत को कंसुलर ऐक्सेस (councilor access) देने का आदेश दिया था।

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