Disputed structure demolition case

जानिए क्या है विवादित ढांचा विध्वंस केस?

अयोध्या में बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि स्थल को लेकर चल रहे सालों पुराने विवाद पर Supreme Court पहले ही फैसला सुना चुकी है। अब कोर्ट की ओर से उस ढांचे को गिराए जाने के मामले में आरोपितों को लेकर फैसला आना बाकी है। इस खबर में हम आपको बता रहे हैं क्या था विवादित ढांचा विध्वंस केस? Supreme Court द्वारा मंदिर में दिया गया फैसला और उक्त स्थान पर किए गए भूमि पूजन तक की पूरी कहानी।

क्या है विवादित ढांचा विध्वंस केस

अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि प्रांगण में इस विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। इसमें BJP के कई दिग्गज नेताओं को आरोपी बनाया गया था, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जयभान सिंह पवैया समेत कई और बड़े नेता शामिल थे। सभी ने अदालती कार्रवाई का सामना किया।


यह है पूरा मामला

हिंदू पक्ष का दावा था कि अयोध्या में विवादित ढांचा का निर्माण मुगल शासक बाबर ने 1528 में श्रीराम जन्मभूमि पर बने रामलला के मंदिर को तोड़कर करवाया था, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। वर्ष 1885 में पहली बार यह मामला अदालत में पहुंचा था। BJP नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 90 के दशक में राम रथ यात्रा निकाली और तब राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा। छह दिसंबर, 1992 को कारसेवकों ने विवादित ढांचा तोड़ दिया और तबसे ही यह मामला कोर्ट में चल रहा है।


27 साल बाद आ रहा फैसला

CBI की अदालत 27 साल बाद इस मामले में फैसला सुनाएगी। तब इस मामले में कुल 50 FIR दर्ज हुई थी। 3 जांच एजेंसियों ने मिलकर इसकी विवेचना की। CBI के विशेष न्यायाधीश एसके यादव 30 सितंबर को विवादित ढांचा विध्वंस मामले में फैसला सुनाएंगे। CBI ने कई चरणों में आरोपपत्र दाखिल कर अभियोजन पक्ष को साबित करने के लिए 994 गवाहों की सूची अदालत में दाखिल की।
49 के खिलाफ चार्जशीट, 17 की हो चुकी मौत

अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस केस में पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व राज्यपाल और यूपी के CM रहे कल्याण सिंह, BJP नेता विनय कटियार, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की CM रहीं उमा भारती आरोपी हैं। CBI ने इस मामले में 49 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। CBI के वकील ललित सिंह ने बताया कि अदालत ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद एक सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


37 सालों तक लगा रहा था ताला, 1986 में खोलने का दिया गया था आदेश

राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में विवादित स्थल का दरवाजा खोलने का आदेश 1 फरवरी 1986 को दिया गया था, उससे पहले 37 सालों से यहां पर ताला लगा हुआ था। न पूजा की जा रही थी और ना ही कोई अन्य गतिविधि हो रही थी।

40 मिनट में सिटी मजिस्ट्रेट ने खोल दिया था ताला

न्यायाधीश के आदेश देने के बमुश्किल 40 मिनट बाद ही सिटी मजिस्ट्रेट फैजाबाद रामजन्मभूमि मंदिर पहुंचे और उन्होंने गेट पर लगे ताले खोल दिए। न्यायाधीश ने इस बात की भी अनुमति दी कि जनता दर्शन व पूजा के लिए रामजन्मभूमि जाए। अपने आदेश में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार अपील दायर करने वाले तथा हिंदुओं पर रामजन्म भूमि में पूजा या दर्शन में कोई बाधा और प्रतिबंध न लगाए।


विवादित ढांचे के मामले में मीर बाकी का नाम आया सामने

मीर बाकी का नाम अयोध्या विवाद में इसलिए बार-बार आता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसी कमांडर ने अपने बादशाह बाबर के नाम पर यहां बाबरी मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद के शिलालेखों के अनुसार मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने सन 1528-29 में इस मस्जिद का निर्माण किया था। एक समय में यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी। 1940 के दशक में इसे मस्जिद-ए-जन्मस्थान भी कहा जाता है। इस नाम से अंदाजा लगता है कि इस भूमि को भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता रहा है।


मंदिर मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Supreme Court ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण के लिए पहले ही फैसला सुना दिया है। साथ ही मस्जिद के लिए अलग जमीन देने की बात भी कह दी है। 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति यानी 5-0 से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट गठित करे। पीठ ने फैसले में कहा कि 2.77 एकड़ की विवादित भूमि का अधिकार रामलला की मूर्ति को सौंप दिया जाए। फैसला आ जाने के बाद पूरे विधिविधान के साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया है, अब मंदिर निर्माण का काम आगे बढ़ चुका है।

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