कोर्ट ने BJP के बाहुबली विधायक ढुलू महतो को 18 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ढुलू को सरकारी काम में रुकावट डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार दिया है। धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार देते हुए 18 महीने की सजा सुनाई। हालांकि, अपील पर कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गयी है। सूत्रों की माने तो निचली अदालत के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती देंगे। इस मामले में विधायक करीब 11 महीने जेल में रह चुके हैं। वहीं राहत की बात ये है कि उन्हें सजा तो मिली है लेकिन झारखंड विधानसभा की सदस्तयता बच गई है। तकनीकी रूप से झारखंड विधानसभा की सदस्यता बच गई है। वह अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं।
बता दें कि ढुल्लू महतो 18 महीने की सजा होने के बाद भी विधायक बने रहेंगे। सजायाफ्ता होने के बावजूद तकनीकी रूप से उनकी विधायकी बरकरार रहेगी। आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से भी उन्हें कानून नहीं रोकेगा।