पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत अभियान छेड़ा है। भाजपा सरकार ने 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लिया है। इस अभियान के बाद पीएम मोदी ने हरियाणा सरकार से भी अपील की है कि वह सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दें। जिसके बाद हरियाणा सरकार ने पीएम मोदी की बात पर अम्ल करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया। इतना ही इसके साथ-साथ 1 लाख रूपये का जुर्माना और पकड़े जाने पर 5 साल की सजा भी मिलेगी।
अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि इतना जुर्माना लगाओ कि लोग अपनी आदत बदल लें। कोर्ट ने कहा कि सभी शहर जीने लायक बन सकें इसके लिए यह जरूरी है कि जनता को इसके प्रति जागरूक बने।
कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि वो इस बात पर विचार करें कि खुले में यहां-वहां कूड़ा फेंकने वालों पर कितना जुर्माना लगाया जाए कि लोगों की सड़क पर कूड़ा फेंकने की आदत में छूट जाए। ऐसे में अब इसे अधिकारी तय करेंगे कि खुले में और सड़क पर कूड़ा फेंकने के जुर्म में कितना जुर्माना लगाया जाए।
सफाईकर्मियों से छुट्टी के दिन भी लो काम और एक महीने का दो बोनस
कोर्ट ने ये भी आदेश दिए हैं कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ये तय किया जाए कि छुट्टी के दिन भी पार्क, सार्वजनिक स्थल और सड़कों की सफाई कराई जाए। कहीं भी गंदगी नजर नहीं आए, और प्रशासन को चाहिए कि वो इसके लिए हर साल सफाइकर्मियों को एक महीने का वेतन बोनस के रूप में दे।
हाईकोर्ट ने इन्हें सफाई के लिए बनाया जिम्मेदार
हाईकोर्ट ने गंदगी के खिलाफ सख्ती दिखाई। कोर्ट ने कहा शहर जीने लायक बनाना चाहिए। कहीं भी गंदगी नजर नहीं आए। शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी सभी निगम आयुक्त, डीसी और ईओ की होगी। इतना ही नहीं सूखा और गीला कूड़ा रखने को दो अलग-अलग डस्टबिन रखने के भी आदेश दिए गए हैं।