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नोएडा में 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, बिना अनुमति जुलूस और प्रदर्शन पर रोक; जानें पुलिस की पूरी गाइडलाइन

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने जिले में 20 अक्टूबर 2026 तक धारा 163 लागू कर दी है। इस दौरान बिना अनुमति जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध रहेगा।

पुलिस के आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। पुलिस कमिश्नर, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर या डीसीपी स्तर के अधिकारियों की अनुमति के बिना जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।

इसके अलावा, भड़काऊ भाषण देने, अफवाह फैलाने और ऐसी गतिविधियां करने पर भी रोक लगाई गई है, जिनसे शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो। सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन और नियमों के विरुद्ध लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी रोक लगाई गई है।

परीक्षा केंद्रों के आसपास भी विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले जरूरी अनुमति प्राप्त करें। ये प्रतिबंध 20 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे, जब तक इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता।

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