जानें दुष्कर्म मामले में भारत सहित विदेशों में सजा के प्रावधान

हैदराबाद में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद पूरा देश दोषियों को तुरंत कठोरतम सजा देने की मांग कर रहा है। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने तो अपराधियों की सार्वजनिक तौर पर लिंचिंग करने की वकालत तक कर डाली। भारत लोकतांत्रिक देश है जहाँ शायद कभी इस तरह की सजा का प्रवधान हो भी नहीं पायेगा, लेकिन कुछ देशों में ऐसे जघन्य अपराध के लिए रोंगटे खड़े करने वाली सजा मिलती है।

INDIA:- यौन अपराध निरोधक कानून बनाकर भारत ने इस समस्या के लिए सजा को और सख्त किया। दुष्कर्मी को 7 साल से 14 साल तक की कैद और दुर्लभतम मामले में मौत की सजा का प्रावधान।

CHINA:- दुष्कर्मियों को सीधे मौत की सजा देने का कानून। कुछ गंभीर दुष्कर्म के मामलों में दोषियों के जननांगों को काट दिया जाता है।

AFGHANISTAN:- पीड़िता को चार दिन में न्याय दिलाने के लिए दोषी को फांसी पर लटका दिया जाता है।

IRAN:- दुष्कर्म के दोषियों को फांसी दी जाती है। कुछ मामलों में दोषी पीड़िता की अनुमति से मृत्युदंड से बच जाते हैं, लेकिन उसकी आजीवन कारावास की सजा बरकरार रहती है।

NORTH KOREA:- दुष्कर्म के लिए केवल मौत की सजा मुकर्रर है। यहां बलात्कारी के सिर में सरेआम गोलियां दागी जाती हैं।

SAUDI ARAB:- यहां शरई कानून को मान्यता दी गई है। दुष्कर्म के दोषी का सिर सरेआम चौराहे पर कलम कर दिया जाता है।

MALAYSIA:- मलेशिया में सबसे ज्यादा समय की सजा का प्रवाधान है। यहां बलात्कारी को न सिर्फ 30 वर्ष का कारावास बल्कि इसके साथ कोडे़ मारना भी सजा में शामिल है।

UAE:- आरोपी को सात दिनों के अंदर ही फांसी दे दी जाती है।

NETHERLAND:- किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न यहां तक कि सहमति के बिना एक चुंबन भी नीदरलैंड्स में दुष्कर्म माना जाता है।

EGYPT:- यहां दुष्कर्मी को सार्वजनिक स्थानों पर फांसी दी जाती है ताकि लोग इस जघन्य अपराध के परिणाम से सबक सीख सकें और भविष्य में ऐसी गलती न करें।

PAKISTAN:- यहां दुष्कर्म का दोषी पाए जाने वाले शख्स को आजीवन कारावास या फांसी की सजा का प्रावधान है।

US:- यहाँ दो प्रकार के कानून हैं, राज्य कानून और संघीय कानून। यदि दुष्कर्म का मामला संघीय कानून की श्रेणी में आता है, तो दोषी को जुर्माना या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। हालांकि दुष्कर्म की सजा के राज्य कानून अलग-अलग होते हैं।

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