दूसरे राज्य का सामान्य व्यक्ति अब मध्य प्रदेश की दिव्यांग युवती से विवाह करता है तो मध्य प्रदेश सरकार ऐसे जोड़े को प्रोत्साहित करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता देगी। वैसे तो यह संशोधन पिछले साल हुआ है, लेकिन हाल ही में कलेक्टरों ने इसमें मार्गदर्शन मांगा है। इसे लेकर सामाजिक न्याय विभाग के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया ने निर्देश जारी किए हैं।
निर्देश के अनुसार दूसरे राज्य का दिव्यांग या सामान्य व्यक्ति MP की दिव्यांग युवती से शादी करता है तो MP सरकार नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत उसे नकद राशि देकर प्रोत्साहित करती है। इस योजना में 40 फीसदी या उससे ज्यादा दिव्यांगता होने पर ही पात्रता होती है। जबकि प्रदेश की दिव्यांग युवती की शादी राज्य के बाहर के दिव्यांग युवक से होती है तो ऐसे जोड़े को एक लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
विभाग का मानना है कि इस तरह के निर्णय से दिव्यांग युवतियों के विवाह में न केवल मदद मिलेगी वरन उनके जीवन यापन का मार्ग भी प्रशस्त हो सकेगा। योजना के क्रियान्वयन में असमजंस के बाद ही इस संबंध में स्पष्टता बनने पर निर्देश जारी किए गए।