झारखंड के पूर्व भू राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां के राजनीतिक भविष्य पर जो फैसला आने वाला था वो फिलहाल टल गया है। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट अब दिवाली के बाद सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट से समय देने की गुजारिश की थी। जिस पर हाई कोर्ट ने उन्हें मंजूरी दी थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सीबीआइ बहस के लिए तैयार थी।
बता दें कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था दुलाल ने अपने केस का डिस्पोजल करने की गुहार लगाई है। दुलाल भुइयां को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी मानते हुए पांच साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है। रांची में सीबीआइ के विशेष अदालत के जज एके मिश्र की अदालत ने पिछले साल जून में दुलाल को सजा सुनाते हुए उन पर दस लाख का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें एक साल अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपति अर्जित करने के मामले में राज्य के पूर्व भू-राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपने मंत्रित्वकाल में 10 मार्च 2005 से एक सितंबर 2009 के बीच आय से अधिक संपति अर्जित की।