17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ओबीसी की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को गलत मानते हुए प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों को बदलाव का अधिकार नहीं है, केवल संसद ही एससी/एसटी जाति में बदलाव कर सकती है।

बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता गोरख प्रसाद ने यूपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सोमवार को जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार के फैसले को गलत मानते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार को इसका संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

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