काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने मस्जिद परिसर की पुरातात्विक जाँच कराने के आदेश जारी किए हैं। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन आशुतोष तिवारी की अदालत ने गत दो अप्रैल को इस मामले में सुनवाई पूरी की थी। गुरुवार को अदालत ने यह आदेश देते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ़ इंडिया यानी एएसआई को अपने ख़र्च पर खुदाई करने का निर्देश दिय। खुदाई का काम पाँच सदस्यीय एक कमेटी के नेतृत्व में होगा। हालांकि सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन का कहना है कि वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
ज्ञानवापी परिसर में प्राचीन मूर्ति स्वयंभू आदि विश्वेश्वर पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र के ज़रिए इस मामले में पुरातत्व विभाग की पाँच सदस्यीय टीम बनाकर पूरे परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। विजय शंकर रस्तोगी इस मामले में लंबे समय से सर्वेक्षण की माँग कर रहे थे और अदालत के इस आदेश को वो अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं। अदालत ने उन्हें इस मामले में भगवान विश्वेश्वरानंद की ओर से वाद मित्र नियुक्त किया था।