देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर एक साल के अंदर बॉडी स्कैनर अनिवार्य किया जाएगा। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्यॉरिटी (बीसीएएस) ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। बीसीएएस ने साथ में ये भी बताया कि अगले दो साल में सभी एयरपोर्ट्स पर बॉडी स्कैनर अनिवार्य किया जाएगा। इनका इस्तेमाल धातु की वस्तुओं का पता लगाने के लिए हाथ से ली जाने वाली तलाशी के अलावा हाथों में पकड़े जाने वाले स्कैनर एवं दरवाजेनुमा मेटल डिटेक्टर के स्थान पर होगा।
बता दें कि इससे पहले जून में देश भर के 84 हवाई अड्डों पर मार्च 2020 तक बॉडी स्कैनर लगाने का निर्देश दिया गया था। यह कदम बीसीएएस की ओर सभी एयरपोर्ट को इस साल अप्रैल में भेजे गए सर्कुलर के बाद उठाया गया था। इसमें कहा गया था कि वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर और हाथ में पकड़े जाने वाले डिटेक्टर से गैर धातु वाले हथियारों और विस्फोटकों का पता नहीं लगाया जा सकता। वहीं बॉडी स्कैनर शरीर में छिपाए गए धातु और गैर धातु वस्तुओं का आराम से पता लगा सकते हैं। इस सर्कुलर में इन एयरपोर्ट के लिए बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल करने के दौरान पालन की जाने वाली मानक का भी जिक्र था।