जानिए यूपी में क्या कुछ बदला?

योगी सरकार ने Lockdown-4 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में अधिकांश गतिविधियों को अनुमति दे दी है। सभी बाजार खोले जाएंगे। हालांकि, शहरों में इसके लिए ऑड-ईवन नीति लागू की जाएगी। जिला प्रशासन व्यापार मंडलों के साथ संवाद कर जिला स्तर पर इसका चार्ट जारी करेंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने सोमवार देर रात रियायतों के विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं।

पटरी दुकानें भी लगेंगी
ग्रामीण व नगर पालिका क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को SOCIAL DISTANCING के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। सब्जी की मुख्य मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेगी। खुदरा सब्जी विक्रेता सुबह 6 से 9 बजे तक खरीददारी कर सकेंगे। फल व सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा।
पटरी दुकानें भी लगेंगी


कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर पटरी दुकानें लग सकेंगी। हालांकि, SOCIAL DISTANCING का पालन करते हुए केवल खुले स्थान पर बिक्री की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी। रेस्तरां केवल होम डिलिवरी कर सकेंगे। मिठाई की दुकान पर लोग खरीदादारी कर सकेंगे, लेकिन, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।

मास्क नहीं तो सामान नहीं
सभी दुकानदारों को फेस कवर व ग्लव्ज का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। दुकान पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी। मास्क न पहनने वाले ग्राहक को सामान नहीं दिया जाएगा। शादी के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। 20 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे। खेल परिसर व स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। परिवार के बच्चे हें तो दो बच्चों को अतिरिक्त अनुमति होगी। बाइक पर अकेले जा सकेंगे लेकिन पीछे महिला है तो उसको बैठने की अनुमति होगी।

Leave a Comment

Your email address will not be published.

बिहार के इन 2 हजार लोगों का धर्म क्या है? विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन सा है? दंतेवाड़ा एक बार फिर नक्सली हमले से दहल उठा SATISH KAUSHIK PASSES AWAY: हंसाते हंसाते रुला गए सतीश, हृदयगति रुकने से हुआ निधन India beat new Zealand 3-0. भारत ने किया कीवियों का सूपड़ा साफ, बने नम्बर 1