Imran Khan

Imran Khan: इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की पेशी के दौरान हंगामा, जानें पूरा मामला

Imran Khan: भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को तोशाखाना मामले में राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभियोग पर स्थगन आदेश जारी किया है।

दूसरी ओर अल-कादिर ट्रस्ट मामले में जमानत को लेकर सुनवाई के लिए इमरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां सुनवाई शुरू होते ही हंगामा मच गया। पेशी के दौरान इमरान समर्थक वकीलों ने कोर्ट रूम में इमरान के नारों से हंगामा कर दिया, जिससे जज रूम छोड़कर चले गए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। साथ ही उन्हें हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।

पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में रह रहे इमरान
फिलहाल वह पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में हैं और वहीं से आज सीधे हाई कोर्ट पहुंचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुबह 11 बजे भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई होगी। बीती शाम को इमरान (Imran Khan) ने अपने समर्थकों से शांति की अपील करते हुए दावा किया कि हिरासत में उन्हें डंडों से पीटा गया। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार किसी अपराधी के साथ भी स्वीकार नहीं है।

इमरान बोले- मुझे आतंकी समझा गया
पूर्व पीएम ने कहा कि उनके खिलाफ 145 केस दर्ज हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी एक आतंकी की तरह की गई। वहीं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनपर यह कार्रवाई अवैध थी।

बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी के प्रमुख इमरान खान को मंगलवार को अर्धसैनिक बलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था। पीठ ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को इमरान को स्थानीय समयानुसार शाम साढ़े चार बजे तक पेश करने का निर्देश दिया था। खान को कड़ी सुरक्षा में अदालत लाया गया।

पीठ ने जताई नाराजगी
पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाक रेंजरों द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने के तरीके पर भी गहरी नाराजगी जताई और अधिकारियों को उन्हें उसके समक्ष पेश करने का आदेश दिया।

कोर्ट रूम में इमरान के प्रवेश करते ही अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए और पीठ ने सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस बंदियाल ने इमरान से कहा, ‘आपको देखकर अच्छा लगा। हमारा मानना है कि आपकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शुक्रवार को मामले की सुनवाई करनी चाहिए और वह जो भी फैसला दे, आपको स्वीकार करना होगा।’

मरयम बोलीं, पीटीआइ में शामिल हो जाएं चीफ जस्टिस
इमरान की रिहाई को लेकर पाक की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) चीफ जस्टिस पर हमलावर हो गई। पार्टी की मुख्य संयोजक मरयम नवाज ने कहा कि खजाना लूटने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। एक अपराधी को छोड़ दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट राहत देगा तो देश को कौन बचाएगा?

उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बंदियाल को पद से इस्तीफा देकर इमरान खान की पार्टी पीटीआइ ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मरयम ने कहा कि इमरान खान को भ्रष्टाचार केस में जवाब देने हैं। जब पुलिस वारंट लेकर लाहौर गई थी, तब पुलिस वालों के लाहौर में सिर फोड़े गए थे। यदि इमरान को तब सजा दी गई होती तो आज मुल्क जल नहीं रहा होता।

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