उन्नाव दुष्कर्म केस के मुख्य आरोपी और बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर की सजा पर तीसहजारी कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया गया है। आपको बता दें पिछली सुनवाई में सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की थी। तो वहीं कुलदीप सेंगर के वकील ने सामाजिक जीवन का हवाला देते हुए अदालत से कम से कम सजा देने की अपील की थी।
आपको बता दें कुलदीप सेंगर को 120 बी यानी आपराधिक साजिश, धारा 363 यानी अपहरण, धारा 366 यानी शादी के लिए महिला का अपहरण या उत्पीड़न करना, धारा 376 यानी बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं के साथ ही POCSO के तहत दोषी ठहराया गया है। अब आज इस मामले पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।