UAE ने इस्लामी कानूनों में किए बड़े बदलाव…लिवइन में रहने, शराब पीने की छूट

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस्लामिक पर्सनल लॉ में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत बिना शादी के प्रेमी जोड़ों को साथ में रहने की इजाजत होगी। इसके अलावा शराब पर प्रतिबंधों में ढिलाई दी गई है और ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

कड़े इस्लामिक कानूनों में बदलाव के कदम को अमीरात के शासकों के बदलते वक्त के साथ तालमेल कायम करने के प्रयास करने के तौर पर देखा जा रहा है। इन बदलावों के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा की गई है जिसके तहत UAE और इजरायल के बीच संबंधों में सुधार के प्रयास किए जाएंगे। इससे UAE में इजरायली टूरिस्ट का आना-जाना बढ़ेगा और UAE में निवेश के रास्ते खुलेंगे।

जिन बदलावों की घोषणा की गई है उनमें प्रमुख तौर पर शराब को लेकर सख्त नियमों में ढिलाई दी गई है। अब 21 साल या उससे ऊपर के किसी शख्स पर शराब पीने, बेचने या रखने के लिए फाइन नहीं लगेगा। इससे पहले लोगों को शराब खरीदने, उसके परिवहन या अपने घरों में रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। नए नियमों के तहत जिन मुस्लिमों के शराब पीने पर प्रतिबंध था, उन्हें भी शराब पीने की छूट दी गई है।

इसके अलावा एक अन्य संशोधन के तहत ‘बिना शादी कपल्स को साथ में रहने’ की आजादी दी गई है। यह UAE में लंबे समय से एक गंभीर अपराध की श्रेणी में रहा है। हालांकि दुबई जैसे शहर में विदेशियों के लिवइन में रहने को लेकर प्रशासन थोड़ी ढिलाई बरतता था, मगर सजा का खतरा तब भी रहता था।

UAE सरकार ने उन कानूनों में भी बड़े बदलाव किए हैं जिनके तहत ऑनर किलिंग्स जैसे क्राइम को संरक्षण मिलता था। पुराने कानून के तहत कोई शख्स अपनी किसी महिला रिश्तेदार पर हमला करने के बाद सिर्फ इसलिए बच जाता था, अगर वो यह साबित कर दे कि वह महिला घर के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही थी।

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