नागर विमानन मंत्रालय ने शुक्रवार को घरेलू हवाई यात्रा सेवा पर जारी प्रतिबंधों को 24 नवंबर 2020 तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि देश में घरेलू विमान किराये के लिए तय ऊपरी और निचली सीमा में 24 नवंबर 2020 तक कोई बदलाव नहीं होगा। मंत्रालय ने 21 मई 2020 को यह सीमा तय की थी जो 24 अगस्त 2020 तक प्रभावी थी।
मंत्रालय ने इस संबंध में कहा, ‘COVID-19 से उत्पन्न मौजूदा हालात के अनुरूप, केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि आदेश 24 नवंबर, 2020 रात 11 बजकर 59 मिनट तक या फिर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।’ बता दें कि फिलहाल देश में घरेलू उड़ानों का संचालन बहुत सीमित स्तर पर किया जा रहा है।
विमानन नियामक DGCA ने 21 मई को ऊपरी और निचली सीमा के साथ विमान किराए की सात श्रेणी तय की थी। इसमें एक श्रेणी ऐसी उड़ानों की भी है जिसमें 40 मिनट से कम समय लगता है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण करीब दो महीने तक बंद रहने के बाद घरेलू विमान यात्री सेवा 25 मई से बहाल हुई है। पहली श्रेणी के लिए निचली और ऊपरी सीमा क्रमश: 2000 और 6000 रुपये है।