सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चौकीदार चोर है वाले बयान पर माफ़ी दे दी है। राहुल गांधी ने अपने इस बयान के लिए सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने BJP सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गलत तरीके से अदालत में शिकायत करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके ‘चौकीदार चोर है’ के नारे को गलत बताया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पूजा स्थलों में महिलाओं का प्रवेश इस मंदिर तक सीमित नहीं है, इसमें मस्जिदों और पारसी मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश भी शामिल है।’ सुप्रीम कोर्ट ने सभी आयु वर्ग की महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने वाले फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका पर अपना फैसला सुनाया है।सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से समीक्षा याचिकाओं को बड़ी बेंच को सौंप दिया है।न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ इस फैसले के विपक्ष में रहे।
सबरीमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस केस का असर सिर्फ इस मंदिर ही नहीं बल्कि मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, अय्यारी में महिलाओं के प्रवेश पर भी पड़ेगा। पाँच जजों की बेंच में से तीन ने कहा कि यह मामला बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। अदालत ने फ़ैसले के पुराने फ़ैसले पर कोई स्टे नहीं लगाया है, इसका मतलब ये हुआ कि पुराना फ़ैसला बरकरार रहेगी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जस्टिस आरएफ़ नरीमन, एएन खनविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और इंदू मल्होत्रा की बेंच ने यह फ़ैसला सुनाया।