टाली गई EMI पर ब्याज लेने से बैंकों को नहीं रोका, सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को कड़ी फटकार

लोन मोरेटोरियम अवधि (Loan Moratorium Period) में EMI पर ब्याज में छूट (interest waiver on EMI) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। बुधवार को मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से मामले में 1 सितंबर तक अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि ‘आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे नहीं छुप सकते और बस व्यापार का हित नहीं देख सकते।’ दरअसल, शीर्ष अदालत बुधवार को COVID-19 महामारी को देखते हुए लोन की ईएमआई को स्थगित किए जाने के फैसले के बीच इसपर ब्याज को माफ करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार की कथित निष्क्रियता को संज्ञान में लेते हुए सुनवाई कर रही थी।

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केंद्र ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उसके पास पर्याप्त शक्तियां थीं और वो ‘RBI के पीछे छुप रही है।’ जस्टिस भूषण की बेंच ने कहा, ‘ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने पूरे देश को लॉकडाउन में डाल दिया था। आपको हमें दो चीजों पर अपना स्टैंड क्लियर करें- आपदा प्रबंधन कानून पर और क्या EMI पर ब्याज लगेगा?’

सुप्रीम कोर्ट ने EMI बाद में चुकाने की सहूलियत देकर ब्याज वसूलने की नीति पर सरकार को जमकर फटकार लगाई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती है। कोर्ट ने सरकार से कहा, ‘आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ कारोबार पर नहीं रख सकते, आपको लोगों के दुखों का भी ख्याल रखना होगा।’

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार को आपदा प्रबंधन कानून के तहत वह अधिकार प्राप्त है जिसका इस्तेमाल कर वह लोगों को टाली हुई लोन EMI पर ब्याज माफ कर सकती है। लॉकडाउन के कारण उपजे भयावह हालात में ब्याज वसूलने या नहीं वसूलने का फैसला RBI पर नहीं छोड़ा जा सकता है।मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।

ध्यान रहे कि रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन के कारण रोजगार छिनने से लोन वालों को राहत देने के मकसद से EMI वसूलने में नरमी दिखाई है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वो अपने ग्राहकों को 31 अगस्त तक EMI नहीं भरने का ऑफर दें। हालांकि, इस दौरान ग्राहकों से सामान्य दर से ब्याज वसूलने की भी अनुमति बैंकों को दी गई है।

RBI की इस नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लोन मोराटोरियम (Loan Moratorium Period) के दौरान ब्याज माफ किए जाने की मांग रखी गई है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि भारत सरकार की तरफ से सुनवाई को बार-बार टालने की मांग की जा रही है, अभी तक कोई भी हलफनामा नहीं दाखिल किया गया है, ना तो SBI, ना ही RBI ने कुछ कहा है।

कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से कहा, ‘ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर RBI के फैसले की आड़ ले रही है जबकि उसके पास आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह निर्णय लेने की पर्याप्त शक्तियां हैं कि बैंकों को डेफर्ड EMI पर मोरोटोरियम पीरियड में जमा हुए ब्याज पर ब्याज वसूलने से रोका जाए।’

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार लोन लेने वालों को मुश्किलों से राहत देने की दिशा में RBI के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का नजरिया RBI से अलग नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से एक सप्ताह में ऐफिडेविट फाइल करने का आदेश दिया और कहा कि केंद्र शपथपत्र में लोन मोरेटोरियम के मसले पर अपना स्टैंड क्लियर करे।

जस्टिस अशोक भूषण ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आपको अपना पक्ष एकदम साफ रखना चाहिए। जस्टिस भूषण ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया था। जस्टिस भूषण ने कहा कि सरकार को हमें आपदा प्रबंधन अधिनियम पर अपना रुख बताना होगा और यह भी बताना होगा कि क्या ब्याज पर ब्याज का हिसाब किया जाएगा। बेंच के दूसरे जज जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि यह केवल व्यवसाय के बारे में सोचने का समय नहीं है।

Leave a Comment

Your email address will not be published.

बिहार के इन 2 हजार लोगों का धर्म क्या है? विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन सा है? दंतेवाड़ा एक बार फिर नक्सली हमले से दहल उठा SATISH KAUSHIK PASSES AWAY: हंसाते हंसाते रुला गए सतीश, हृदयगति रुकने से हुआ निधन India beat new Zealand 3-0. भारत ने किया कीवियों का सूपड़ा साफ, बने नम्बर 1