चिदंबरम को SC से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज,ED मामले पर बहस जारी

सुप्रीम कोर्ट से पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम से कहा कि वे उचित अदालत में नियमित जमानत लें। कोर्ट ने कहा सीबीआई केस में गिरफ्तारी होने के बाद अग्रिम जमानत याचिका बेकार हो जाती हैं। संविधान पीठ का फैसला है इसलिए इसे नहीं सुना जा सकता।
ED मामले में जारी है सुनवाई
ईडी मामले में वकीलों के बीच तीखी बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि सीबीआई ने चिदंबरम से पूछा, क्या आपका ट्विटर अकाउंट है ? किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं ? 26 घंटे की परीक्षा और कुछ भी (दस्तावेज) उसके पास नहीं रखा गया है।

ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केस डायरी हमेशा कोर्ट को दी जाती है. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट के आदेश हैं कि ईडी की केस डायरी को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है.

ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि सबूत के तौर पर दिल्ली HC के जज को नोट, दस्तावेज, डायरी सौंपी गई। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान ये दस्तावेज पी चिदंबरम को नहीं दिखाए गए। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि वे अदालत को कोई दस्तावेज़ दें या न दिखाएं और मैं इस पर गौर करने का हकदार नहीं हूं। वे इसे मीडिया में लीक कर देते हैं। उन्होंने ईडी के हलफनामे को मीडिया में लीक कर दिया।

बता दें, इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम (P Chidambaram) की दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को आज सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री कराना जरूरी होगा।

Leave a Comment

Your email address will not be published.

बिहार के इन 2 हजार लोगों का धर्म क्या है? विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन सा है? दंतेवाड़ा एक बार फिर नक्सली हमले से दहल उठा SATISH KAUSHIK PASSES AWAY: हंसाते हंसाते रुला गए सतीश, हृदयगति रुकने से हुआ निधन India beat new Zealand 3-0. भारत ने किया कीवियों का सूपड़ा साफ, बने नम्बर 1