भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड टोकनाइजेशन के लिए डेडलाइन को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है. केंद्रीय बैंक ने सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को भेजे गए अपने सर्रकुलर में कहा कि CoF डेटा को स्टोर करने की समयसीमा को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा रहा है.
क्या कहते हैं RBI के नए नियम?
RBI Card Tokenisation: नए नियमों के अनुसार, ग्राहकों को हर बार किसी भी वेबसाइट से चेकआउट पर अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स दर्ज करने होंगे क्योंकि उनके कार्ड की डिटेल्स अब इन प्लेटफार्मों पर सेव नहीं की जाएगी. हालांकि, ऐसे में हर ट्रांजेक्शन में कार्ड डिटेल्स ऐड करने की परेशानी से बचने का एक तरीका टोकन के माध्यम से हल किया जाएगा.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड टोकनाइजेशन के लिए डेडलाइन को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है. केंद्रीय बैंक ने सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को भेजे गए अपने सर्रकुलर में कहा कि CoF डेटा को स्टोर करने की समयसीमा को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा रहा है. इसके बाद, ऐसे डेटा को हटा दिया जाएगा.
आपको बता दें कि ऑनलाइन शॉपिंग को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए ये नियम बनाएं गए हैं. आरबीआई ने सितंबर में किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वाले ग्राहकों के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की थी.
टोकनाइजेशन आपके कार्ड के डिटेल्स के लिए एक यूनिक एल्गोरिथम-जनरेटेड कोड या टोकन है. टोकन ग्राहकों को कार्ड के डिटेल्स को उजागर किए बिना इन प्लेटफार्मों पर आसानी से पेमेंट करने की अनुमति देगा.
इसके तहत 30 जून 2022 से ग्राहक Amazon, Flipkart, Swiggy, Zomato, या दूसरे किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कार्ड डिटेल्स सेव नहीं कर पाएंगे. ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए, ग्राहकों को हर बार ऑर्डर देने पर अपने कार्ड की डिटेल्स दर्ज करना होगी. प्रत्येक ऑर्डर में कार्ड विवरण दर्ज करने की परेशानी से बचने के लिए, ग्राहक अपने कार्ड को टोकन कर सकते हैं.
इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए, आपको अपने कार्ड को टोकनाइज करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सहमति देनी होगी. एक बार जब आप एपरूवल दे देते हैं तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कार्ड नेटवर्क को एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ डिटेल्स एन्क्रिप्ट करने के लिए कहेंगे.
एक बार जब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एन्क्रिप्टेड डिटेल्स प्राप्त कर लेता है, तो ग्राहक अपने आने वाले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए उस कार्ड को स्टोर करने में सक्षम होंगे. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभी के लिए केवल मास्टरकार्ड और वीज़ा कार्ड को ही टोकन किया जा सकता है. RBI के नए दिशानिर्देश क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों के लिए लागू होने चाहिए.