बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। राजपाल यादव खुद अदालत में पेश हुए और उन्होंने ₹1.15 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया। अब बाकी ₹85 लाख का भुगतान करने की बात कही गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कुल ₹2 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान बताया गया कि राजपाल यादव की संपत्ति के एक संभावित खरीदार की ओर से बाकी ₹85 लाख की रकम जमा की जाएगी। अदालत ने इसके लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया है।
यह मामला राजपाल यादव की फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़े पुराने वित्तीय विवाद का है। रिपोर्टों के मुताबिक, फिल्म के लिए लिए गए कर्ज की रकम चुकाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और बाद में चेक बाउंस होने के मामले दर्ज हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के पिछले आचरण पर नाराजगी भी जताई और चेतावनी दी कि आदेश का पालन नहीं होने पर उनकी सजा बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल अदालत ने बाकी रकम जमा करने के लिए समय दिया है।
अब अगली सुनवाई में यह देखा जाएगा कि तय समयसीमा के भीतर पूरी ₹2 करोड़ की राशि जमा होती है या नहीं।

