दिवाली से पहले दिल्ली-NCR के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस बार ग्रीन पटाखे जलाने की सीमित अनुमति दे दी है। हालांकि, इसके लिए समय और तारीख दोनों तय कर दिए गए हैं। ऐसे में अगर आप भी दिवाली पर आतिशबाजी करने की तैयारी कर रहे हैं, तो कोर्ट के नए आदेश को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर 2026 को ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसके लिए सुबह 6 बजे से 7 बजे तक यानी सिर्फ एक घंटे और रात 8 बजे से 10 बजे तक यानी दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है।
कोर्ट ने साफ किया है कि केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों को ही अनुमति होगी। अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। शैक्षणिक संस्थानों को भी नो-क्रैकर जोन घोषित किया जाएगा।
इसके अलावा, पटाखों की लड़ियां और बेरियम वाले पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे। प्रशासन को नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सबसे अहम बात यह है कि 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा। यानी यह छूट सिर्फ दो दिनों के लिए है।

