ईवीएम (EVM)के माध्यम से बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) कराने में पेच फंस गया है। इसकी बाधा को दूर करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार (State Election Commission,Bihar) ने पटना हाइकोर्ट (Patna Highcourt) में रिट याचिका दायर की है। आयोग ने पटना हाइकोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के खिलाफ रिट याचिका दायर की है।
इसमें मांग की गयी है कि कोर्ट ECI को निर्देश दे कि वह ईवीएम बनाने वाली कंपनी ईसीआइएल को NOC जारी करे जिससे कि कंपनी पंचायत चुनाव कराने के लिए एम-तीन मॉडल EVM के साथ SDMM सहित सभी सॉफ्टवेयर की आपूर्ति कर सके। पटना हाइकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजीव निकेश ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ECIL को अनुमति नहीं दी जाती है, तो बिहार में संवैधानिक संकट पैदा हो जायेगा।
संविधान के अनुच्छेद 243 (इ) में स्पष्ट किया गया है पंचायत आम निर्वाचन का कार्यकाल पांच साल पूरा होने के पहले आम निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने खुद 21 जुलाई, 2020 को सभी राज्य निर्वाचन आयोगों को पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा है कि पंचायत आम चुनाव EVM-तीन मॉडल से ही कराया जाये और इसकी आपूर्ति ECIL या BEL द्वारा की जायेगी।
इसी पत्र के आधार पर ECIL द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को M-तीन मॉडल की EVM की आपूर्ति की गयी है। जब बारी बिहार में पंचायत चुनाव की आयी है, तो इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने M-तीन मॉडल की EVM की आपूर्ति को लेकर उस पत्र में एक शर्त का जिक्र किया है कि बिना उसकी अनुमति के इसकी आपूर्ति कंपनी द्वारा नहीं की जा सकती।
बिहार की मांग है जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ को इसकी अनुमति दे दी गयी, तो बिहार को क्यों नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में नौ चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर ली है। इधर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ECIL को EVM-तीन मॉडल की आपूर्ति की अनुमति नहीं दी जा रही है। चुनाव मार्च से मई के बीच कराये जाने हैं जिसकी तैयारी जारी है।