मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (JUD) सरगना हाफिज सईद को आतंकी वित्तपोषण (TERROR FUNDING) मामले में अदालत ने दोषी करार दिया। पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत (ATC) ने 2 अलग-अलग मामलों में हाफिज सईद को 5.5 साल की सजा सुनाई है। दोनों मामलों में दी गई सजा एक साथ चलेगी। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों मामलों में सईद पर 15 हजार पाकिस्तानी रुपया का जुर्माना भी लगाया है।
आतंकवाद निरोधक अदालत ने आतंकवाद को वित्त पोषण करने के मामलों की रोजाना सुनवाई करते हुए 11 दिसंबर को सईद एवं उसके एक सहयोगी को दोषी करार दिया था। अदालत ने दोनों मामलों में सईद को साढ़े पांच साल-साढ़े पांच साल के कैद की सजा सुनाई जबकि दोनों मामलों में 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया। दोनों मामलों की सजा साथ-साथ चलेगी।