नाबालिग से यौन उत्पीडन के मामले में अजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम(Asaram) को राजस्थान हाईकोर्ट(Rajasthan High Court) से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने आसाराम की दूसरी सजा स्थगन याचिका को नोट प्रेस यानि खारिज कर दिया। ऐसे में आसाराम(Asaram) के जेल से बाहर आने की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा।
बता दें कि आसाराम नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीडऩ मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, और ये दूसरी बात उन्होनें प्रार्थना पत्र पेश किया था।
राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की विशेष खण्डपीठ में सजा स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। इस दौरान आसाराम के वकील श्रीयास गुप्ता ने प्रार्थना पत्र पर बहस शुरु की, लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों से बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आया और प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।
हालांकि कोर्ट ने दूसरी सुनवाई की मांग को स्वीकार कर लिया है, अब जनवरी के दूसरे सप्ताह से अपील पर सुनवाई होगी।
आसाराम पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक नाबालिग से बलात्कार करने का आरोप था, जिसमें वो दोषी साबित हुए, उसके बाद कोर्ट ने आसाराम को जीवन की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनी थी।