श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस: ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा के शाही ईदगाह परिसर का भी होगा सर्वे, कोर्ट ने दिया आदेश

मथुरा की स्थानीय अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह स्वामित्व विवाद मामले में विवादित परिसर का सर्वे करवाने का आदेश दिया है. हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के दावे पर सुनवाई करते हुए सिविल जज तृतीय सोनिका वर्मा ने यह आदेश दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी.

विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि कोर्ट ने वादी की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए अमीन द्वारा सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं. हिंदू सेना के अधिवक्ता ने बताया कि वाराणसी के ज्ञानवापी की तरह ही अब ईदगाह का भी सर्वे होगा. उन्होंने बताया कि परिसर का सर्वे 2 जनवरी से शुरू होगा और मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी तय की गई है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने अपने याचिका में में है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया. उन्होंने वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है. अब इस मामले में 20 जनवरी को अगली सुनवाई होगी. 20 तारीख तक सर्वे पूरा कर रिपोर्ट भी पेश करनी होगी.

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