केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मियों एवं अन्य संस्थानों के कर्मियों को लॉकडाउन(Lockdown) के दौरान कार्यालय आने.जाने के लिए किसी तरह के पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित संस्थानों द्वारा जारी कर्मी का परिचय पत्र(I-Card) ही उनका पास माना जाएगा। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को कोरोना वायरस(Corona) के संक्रमण से बचाव को लेकर गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्य हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी।
पटना उच्च न्यायालय जिला व्यवहार न्यायालयए केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयोंए,उपक्रमों, बैंकों, राज्य के विभिन्न बोर्ड निगमोंए,सोसायटीए,आयोग के अधिकारी और कर्मी यदि कार्यालय आने जाने के लिए अपने निजी वाहन, दो पहियाए चार पहिया का उपयोग करते हैं तो उन्हें पास की जरूरत नहीं होगी। बशर्ते कि उनके पास अपने कार्यालय का परिचय पत्र हो। ऐसे वाहनों को परिचय पत्र के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी।