स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की अपील के बाद बिहार सरकार(Bihar Govt.) ने धुआं रहित तंबाकू पदार्थ जैसे पान मसाला,तंबाकू खा कर इधर-उधर थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।बिहार में पान मसाला या गुटखा,तंबाकू खाकर इधर-उधर थूकने वालों पर जुर्माना लगेगा।केंद्र की हिदायत के बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सोमवार की देर शाम आदेश जारी होने के बाद मंगलवार से इस पर मॉनीटिरिंग भी शुरू हो गई है। सूत्रों ने बताया कि जिस तरह संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है ऐसे में अब खैनी,पान मसाला खाकर थूकने वालों पर लगाम लगाना जरूरी हो गया है।
स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव ने सोमवार को यहां जारी आदेश में कहा है कि केंद्र की सलाह के बाद राज्य सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 268 और 269 के तहत गुटका व खैनी व अन्य धुआं रहित तंबाकू पदार्थ खाकर थूकने वालों को दंडित करने का फैसला लिया है। ऐसा करते पकड़े जाने पर दोषी को छह महीने की जेल और 200 रुपए का जुर्माना भरना होगा।