बहुचर्चित उन्नाव रेप केस में दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) ने तीस हजारी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की। बता दें तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है, कुलदीप सिंह सेंगर को अपहरण और रेप का दोषी पाया गया था।
सेंगर ने हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने सीडीआर डाटा को गलत तरीके से समझा है, साथ ही यह भी कहा गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर की उपस्थिति को गलत तरीके के खारिज किया गया।बता दें कि इस मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी माना था और 20 दिसंबर 2019 सजा का ऐलान करते हुए सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।