RSS-BJP कार्यकर्ताओं पर बम हमला: कोर्ट का ऐसा फैसला, सुनकर कांप उठेंगे आप

कन्नूर: केरल के कन्नूर में करीब 15 साल पुराने बम हमले के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। 2011 में RSS और BJP कार्यकर्ताओं पर हुए इस हमले में सत्र अदालत ने CPI(M) के 10 कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है, जो कुल मिलाकर 25 साल तक की है।

बम फेंकने के आरोपी को 25 साल की जेल
तालिपरंबा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के जज प्रशांत के.एन. ने इस मामले में फैसला सुनाया। सरकारी वकील यू. रमेशन के अनुसार, मुख्य आरोपी टीवी बीनू उर्फ उरुम्बन बीनू को 25 साल तक लगातार जेल में रहना होगा, क्योंकि उसी में गाड़ी पर बम फेंका था। वहीं बाकी 9 आरोपियों—एम.के.प्रदीप कुमार,पी.पी सथ्यान, पी.वी बाबूराज, ई.वी. विनोद कुमार, विजयन, के.पी.सुरेश, टोबी, जनार्दनन के.वी. और शिवप्रकाश को अलग-अलग धाराओं में सजा मिली है, लेकिन उनकी साज साथ- साथ चलने के कारण उन्हें अधिकतम 10 साल तक ही जेल में रहना होगा।

30 कार्यकर्ताओं से भरे वाहन पर फेंका था बम
अदालत ने सभी दोषियों पर कुल 2.6 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 27 नवंबर 2011 का है, जब थिमिरी कॉलेज के पास RSS-BJP कार्यकर्ताओं से भरे वाहन पर बम फेंका गया था। सरकारी पक्ष के अनुसार, इलाके में RSS की शाखा खोलने को लेकर दोनों पक्षों में तनाव था और एक दिन पहले झड़प भी हुई थी। हमले के वक्त वाहन में करीब 30 लोग सवार थे, जिनके 9 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस फैसले के साथ लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है।

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