Sagar Dhankhar murder case

पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ी

Sagar Dhankar Murder Case: दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई सागर पहलवान की हत्या मामले में गिरफ्तार सुशील कुमार न्यायिक हिरासत फिर बढ़ गई है। शुक्रवार को आरोपी पहलवान Sushil Kumar की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उसे रोहिनी कोर्ट में तिहाड़ जेल प्रशासन ने पेश किया था। कोर्ट ने 25 जून तक सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। इससे पहले Sushil Kumar की जेल में अपने लिए स्पेशल डाइट और फूड सप्लीमेंट की मांग वाली याचिका को रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जेल में जो जरूरी चीजे है वो मुहैया कराई जा रही है। मालूम हो कि पहलवान Sushil Kumar ने तिहाड़ जेल में अपने लिए हाई सिक्योरिटी सेल और हाई प्रोटीन वाले खाने की मांग की थी ।दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में Sushil Kumar की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। सुनवाई के दौरान आरोपी पहलवान के वकील ने कोर्ट से कहा था कि जेल में आरोपी सुशील कुमार की जान को खतरा है, लिहाजा वह बाकी आरोपियों की तरह जेल में नहीं रह सकते।


आरोपी सुशील कुमार की ओर से पेश अधिवक्‍ता ने उन्‍हें हाई सिक्योरटी सेल में रखने की मांग की थी। इस पर तिहाड़ जेल की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि Sushil Kumar की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें दूसरे कैदियों से अलग रखा गया है। उन्हें हाई सिक्योरिटी सेल में रख दिया गया है। तिहाड़ जेल के इस दलील पर आरोपी सुशिल कुमार के वकील संतुष्ट हो गए और कहा कि तिहाड़ जेल के इस काम की सराहना करते हैं। वहीं, आरोपी Sushil Kumar के तरफ से कोर्ट से ये भी मांग की गई थी कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, ऐसे में उन्‍हें हाई प्रोटीनयुक्‍त खाना दिया जाना चाहिए।


जेल प्रशासन ने जताया था विरोध

आरोपी Sushil Kumar के वकील की इस मांग का तिहाड़ जेल प्रशासन ने कड़ा विरोध किया था। जेल प्रशासन की ओर से कहा गया था कि Sushil एक कैदी हैं, अतिथि नहीं कोई गेस्ट नहीं कि उन्हें हाई प्रोटीन का खाना मुहैया कराया जाए। जेल में और भी कैदी हैं जो अच्छे भोजन या हाई प्रोटीन वाले खाने की मांग करते हैं. अगर सुशील को हाई प्रोटीनयुक्‍त भोजन दिया जाएगा तो दूसरे कैदियों पर इसका असर पड़ेगा। तिहाड़ जेल के इस दलील के बाद सुशील कुमार के वकील ने कोर्ट से कहा था कि तब आरोपी Sushil को दोनों टाइम घर का खाना खाने की इजाजत दी जाए। इसका भी तिहाड़ जेल ने विरोध किया और कहा था कि हम डॉक्टर से सलाह लेकर इस बारे में बताएंगे।

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