चर्चित शारदा चिंट फंड घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को बड़ी राहत दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी व कोलकाता के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को अंतरिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के इस निर्णय से राजीव कुमार के ऊपर से गिरफ्तारी का मामला टल गया है।
सीबीआई ने खटखटाया था दरवाजा
केंद्रीय जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड मामले में एक गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए पेश होने को लेकर आईपीएस राजीव कुमार (IPS RAJEEV KUMAR) को कई नोटिस भेजे थे लेकिन वह नहीं पहुंचे। इसके बाद सीबीआई (CBI) ने कलकत्ता हाईकोर्ट (KOLKATA HIGHCOURT) का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन राजीव कुमार को अंतरिम जमानत मिलने से सीबीआई अब उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।
ममता बनर्जी के खास अधिकारी हैं राजीव कुमार
वरिष्ठ आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खास माना जाता है। पूर्व कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर आरोप है कि उन्होंने घोटाले की जांच में जरूरी सबूत दबा दिए थे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सीबीआई को सूचित किया है कि राजीव कुमार 9 सितंबर से 25 सितंबर तक छुट्टी पर थे। सीबीआई ने करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड मामले में एक गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए पेश होने को लेकर कुमार को कई नोटिस भेजे थे।
बता दें कि अलीपुर जिला और सत्र अदालत ने 21 सितंबर को कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। फिलहाल कुमार पश्चिम बंगाल अपराध शाखा विभाग (सीआईडी) में अतिरिक्त महानिदेशक हैं। शारदा चिटफंड घोटाला दक्षिण 24 परगना जिले में अलीपुर अदालत में दर्ज किया गया था।