दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब पीने की उम्र सीमा घटा दी है। उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि शराब पीने की उम्र सीमा को घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। पहले सह 25 वर्ष था. उन्होंने कहा कि दिल्ली को कोई भी सरकारी Liquor दुकान नहीं खुलेगी। जो दुकानें हैं वही रहेंगे, कोई भी नया दुकान नहीं खुलेगा।
सिसोदिया ने जानकारी दी कि आज Kejriwal मंत्रीमंडल की बैठक में नयी आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गयी है। इसी के तहत शराब पीने की उम्र सीमा घटाई गयी है। नये दुकान खोलने के लिए सरकार लाइसेंस नहीं देगा। इतना ही नहीं, 500 स्क्वायर फीट एरिया से कम वाली दुकानें बंद की जायेंगी। दिल्ली में कुछ इलाकों में कोई भी शराब की दुकान नहीं है। जबकि कई जगहों पर जरूरत से ज्यादा दुकानें हैं।
सिसोदिया ने कहा कि 2016 के बाद से दिल्ली में Liquor की कोई भी नयी दुकानें नहीं खोली गयी हैं। आगे भी नयी दुकानें नहीं खोली जायेंगे। दिल्ली में 60 % सरकारी Liquor दुकानें हैं। इन सभी को बंद कर दिया जायेगा। सरकारी दुकानों में भ्रष्टाचार बहुत है, वहां से रेवेन्यू भी कम आ रही है। इसलिए इसे बंद कर दिया जायेगा। Liquor दुकानों का कोई भी काउंटर सड़क की तरफ नहीं खुलेगा और दुकान कम से कम 500 स्क्वायर फिट एरिया में होगा।
उन्होंने कहा कि दुकान के बाहर खड़ा होकर कोई भी Liquor नहीं बेचेगा। दुकानदार की जिम्मेदारी होगी कि इसका सख्ती से पालन हो। इसके साथ की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी भी दुकानदार की हो होगी। CCTV लगाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा। दिल्ली में जहां दुकान नहीं है वहां शराब माफिया सक्रिय हैं। ऐसे में जिन इलाकों में ज्यादा शराब की दुकानें हैं उनमें से कुछ दुकाने दूसरी जगह शिफ्ट की जायेगी।
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में शराब की गुणवत्ता बनाए रखना सरकार की जिम्मेवारी है और शराब की गुणवत्ता की जांच की व्यवस्था की जायेगा। दिल्ली में Liquor की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी। 21 साल से कम उम्र के बच्चे बार या Liquor सर्व होने वाले रेस्टूरेंट में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद ही नयी आबकारी नीति से शराब माफिया पर पूरा प्रतिबंध लगेगा।