बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अतुल राय को SC ने राहत दी है। अतुल राय उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी संसदीय सीट से सांसद हैं। SC ने 31 जनवरी को लोकसभा सदस्य की शपथ लेने के लिए अतुल को HC से मिली दो दिन की पैरोल पर रोक लगाने से मना कर दिया है। दुष्कर्म पीड़िता ने SC में याचिका दाखिल कर अतुल राय को पैरोल देने के इलाहाबाद HC के आदेश को निरस्त करने की मांग की थी।
ऐसे में इलाहाबाद HC ने 23 जनवरी, 2020 को अतुल राय को दो दिन की पैरोल दी थी, जिसमें उनको पुलिस अभिरक्षा में दिल्ली ले जाया जाना था और 31 जनवरी को वह लोकसभा सदस्य की शपथ लेंगे। वहीं 28 जनवरी, 2020 को इन आदेशों को चुनौती देते हुए दुष्कर्म पीड़िता ने वकील किसलय शुक्ला और पियूष द्विवेदी के जरिए SC में याचिका दाखिल कर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।
वाराणसी के लंका में 1 मई, 2019 को अतुल राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तब से वह जेल में बंद हैं। 19 मई, 2019 को लोकसभा चुनाव में वह जीत गए थे, लेकिन जमानत नहीं मिलने से अभी तक लोकसभा सदस्यता की शपथ नहीं ले पाएं हैं। अतुल राय की ओर से हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि यदि सदन की 60 बैठकें पूरी हो गईं और शपथ नहीं ली तो उसकी सीट रिक्त घोषित हो जाएगी। इसके बाद HC ने उनको शपथ लेने के लिए दो दिन की पैरोल दी थी। अब उनके खिलाफ इलाहाबाद की एमपी एमएलए की विशेष अदालत में ट्रायल चल रहा है। अतुल की जमानत अर्जी HC से एक बार खारिज हो चुकी है और दोबारा दी गई जमानत अर्जी विचाराधीन है।
दुष्कर्म का लगा था आरोप
अतुल राय के खिलाफ बलिया जिले की एक युवती ने बनारस के लंका थाने में दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी देने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कराया था। FIR के अनुसार अतुल राय युवती को लंका स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में झांसा देकर ले गए और उनका यौन उत्पीड़न किया। युवती ने अतुल राय के खिलाफ यह भी आरोप लगाया था कि वह दुष्कर्म के बाद उस पर मुंह बंद रखने का दबाव भी बनाते थे।
दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद भी लोकसभा चुनाव में घोषी (मऊ) सीट से अतुल राय ने BJP के सांसद व उम्मीदवार हरिनारायण राजभर को एक लाख 22 हजार 18 हजार मतों से हर दिया था।