बिहार में इस बार का पंचायत चुनाव नियम-कानूनों से भरा होगा। थोड़ी-सी चूक या अज्ञानता चुनावी मैदान से प्रत्याशी को आउट कर सकती
है। कोरोना काल के कारण पंचायत चुनाव को नियमों में बांधा जा रहा है। प्रत्याशियों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। मसलन उनके लिए कोरोना की वैक्सीन लेना जरूरी होगा।
बिना वैक्सीन लिए प्रत्याशियों को चुनाव से वंचित भी किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रत्याशी आम लोगों से हर दिन मुलाकात करेगा। ऐसे में अगर प्रत्याशी ने टीका लिया होगा तो वह खुद भी बचेगा और दूसरे का भी बचाव कर पाएगा।
हालांकि, जिला पंचायती राज पदाधिकारी नवीन कुमार पांडेय का कहना है नियम तो है लेकिन, चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद ही सब स्पष्ट होगा। खास नियम यह भी बनाया गया है कि चार पदों पर ईवीएम से मतदान होगा और दो पदों पर बैलेट से। मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति व वार्ड सदस्य का चुनाव ईवीएम से तो सरपंच व पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा।
नामांकन राशि जमा करने के तरीके में बदलाव होने की संभावना है। जिला परिषद सदस्य को नामांकन के लिए दो हजार रुपये का चलान कटाना होगा। इसी प्रकार, मुखिया, पंचायत समिति व सरपंच को को एक हजार रुपये, पंच और वार्ड के सदस्य को 250 रुपये का चलान कटाना होगा। आरक्षित श्रेणी में एससी, एसटी को नामांकन शुल्क की आधी राशि का चलान कटाना होगा।