दो से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी में नहीं कर सकेंगे आवेदन

असम की सर्बानंद सोलोवाल सरकार ने देश की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। असम कैबिनेट ने सोमवार को हुई बैठक में कहा है कि अगर किसी के दो से ज्यादा बच्चे हुए तो उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार का यह नियम 01 जनवरी, 2021 से लागू कर दिया जाएगा।

इस बारे में असम के उद्योग मंत्री चंद्र मोहन पटोवरी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि कल हमारी राज्य कैबिनट ने निर्णय लिया है कि 01 जनवरी, 2021 के बाद से दो बच्चे परिवार पॉलिसी का पालन नहीं करने वाले सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे।

सोमवार को देर शाम हुई बैठक में राज्य सरकार ने यह अहम फैसला लेते हुए कहा है क 01 जनवरी, 2021 के बाद उन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे। यानी यह नियम वर्तमान में लागू नहीं होगा।

इस सिलसिले में सीएम कार्यालय की तरफ से एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है। जिसके मुताबिक 02 जनवरी, 2021 के बाद से दो से ज्यादा बच्चों वाले माता-पिता को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा नई जमीन नीति भी लागू की गई है, जिसके मुताबिक जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको तीन बीगा जमीन खेती के लिए और आधा बीघा जमीन घर बनाने के लिए दी जाएगी। सरकार द्वारा मिली इस जमीन को 15 साल तक नहीं बेचा जा सकेगा।

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