AAP का दावा- 2 नवंबर को अरेस्ट होंगे केजरीवाल, PM के खिलाफ बोलने की मिल रही सज़ा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दो नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है. इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि ईडी पूछताछ वाले दिन ही सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी. दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए उनपर एक्शन हो रहा है।

दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है. ईडी ने सीएम केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने का नोटिस भेजा है. ईडी की इस कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी (AAP) भड़क गई है. आप ने दावा किया है कि ईडी केजरीवाल को पूछताछ वाले दिन यानी दो नवंबर को ही गिरफ्तार कर लेगी.

पीएम मोदी सिर्फ केजरीवाल से डरते हैं- AAP

दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के लिए नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की सजा दी जा रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है. प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाएगा. सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हैं जो पीएम के खिलाफ बोलते और वो उन्हीं से डरते हैं.

चुनाव नहीं जीत रही तो जेल भेज रही BJP

आतिशी ने कहा कि 2014 के बाद 2015 से बात शुरू होती है. अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का अश्वमेध को रोका और उसे 3 सीटों पर समेट दिया. साल 2020 में एक बार फिर 70 में 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती और अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बने. इसके बाद MCD चुनाव में लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जिता दिया. बीजेपी को पता है कि वो आम आदमी पार्टी को चुनाव में नहीं हरा सकती तो आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डाल दिया जाए, लेकिन ये किस्सा अरविंद केजरीवाल पर खत्म नहीं होगा.

ED और CBI को BJP चला रही है – AAP

आप नेता आतिशी ने कहा कि ED और CBI का इस्तेमाल करके विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता डरते नहीं है. बीजेपी नेता मिनाक्षी लेखी ने सदन में दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं को बोला था कि अगला नंबर आपका है. इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी ED और CBI को चला रही है.

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने को लेकर आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ईडी और सीबीआई के आरोपों को खारिज कर दिया. ईडी ने दो करोड़ लेने की बात की और 45 करोड़ हवाला से लेने की बात की. 100 करोड़ रिश्वत का आरोप लगाया लेकिन कोर्ट ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब कारोबारियों को 338 करोड़ का फायदा हुआ, लेकिन घोटाले की बात नहीं की.

सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिली, आतिशी ने बताया

आतिशी ने कहा कि हमें इस बात को समझना होगा कि PMLA एक साधन बन गया है कि किसी भी नेता को जेल में डाल दो. अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसे जेल में डाल दो, लेकिन सबूत दिखाकर PMLA का सेक्शन 45 ED को ये अधिकार देता है कि वो बिना अपराध साबित हुए जेल में रख सकता है. इसलिए सिसोदिया को जमानत नहीं मिली. कोर्ट ने ED को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द ट्रायल पूरा किया जाए. अगर वो प्रकिया डिले होती तो वो फिर से सिसोदिया कोर्ट जा सकते हैं.

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