RBI credit card rules

अब से सभी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बदल गये नियम,जानिए क्या हुए बदलाव

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकिंग धोखाधड़ी और कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। अक्टूबर की शुरुआत से बैंकों द्वारा जारी किए गए सभी नए Debit Card, Credit Card केवल ATM और बिक्री के बिंदु टर्मिनलों पर घरेलू लेनदेन के लिए सक्षम होंगे। यदि ग्राहक ऑनलाइन लेनदेन के लिए कार्ड का उपयोग करना चाहता है, तो कार्डधारक को बैंक से संपर्क करना होगा।


RBI ने अपने बयान में कहा कि नए नियम डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर लागू होते हैं-


अब से सभी Debit Card, Credit Card उपयोगकर्ताओं को लेनदेन सीमा निर्धारित करने की अनुमति है।


कार्ड उपयोगकर्ताओं के पास अब अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड जैसे ऑनलाइन लेनदेन (ई-कॉमर्स), अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और संपर्क रहित लेनदेन (एनएफसी-आधारित) पर सेवाओं को ऑप्ट-इन या ऑप्ट-आउट करने का विकल्प है।

RBI ने सभी बैंकों और कार्ड जारी करने वाली कंपनियों को उन सभी Debit Card, Credit Card के लिए ऑनलाइन भुगतान को अक्षम करने के लिए कहा है, जिनका उपयोग भारत या विदेश में ऑनलाइन या संपर्क रहित लेनदेन के लिए कभी नहीं किया गया है।

बैंकों को कार्ड जारी करने/पुनः जारी करने के समय भारत में ATM और PoS टर्मिनलों पर केवल घरेलू कार्ड लेनदेन की अनुमति देने के लिए कहा गया है।


अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन, संपर्क रहित लेनदेन के लिए ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से स्थापित करना होगा।

सभी उपलब्ध चैनलों – मोबाइल एप्लिकेशन / इंटरनेट बैंकिंग / एटीएम / इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) के माध्यम से सभी लेन-देन सीमा को चालू / बंद करने या बदलने के लिए उपयोगकर्ताओं की 24×7 पहुंच होगी।

कई बैंक निकट संचार (एनएफसी) तकनीक के आधार पर कार्ड भी जारी कर रहे हैं। किसी व्यापारी को ऐसे कार्ड स्वाइप करने या बिक्री टर्मिनल के बिंदु पर सम्मिलित करने की जरूरत नहीं है। इन्हें संपर्क रहित कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। कार्डधारकों को अब एनएफसी सुविधा को सक्षम या अक्षम करने का विकल्प मिलेगा।

RBI ने अपने बयान में कहा, नए नियम केवल Debit Card, Credit Card पर लागू होते हैं। प्रीपेड गिफ्ट कार्ड या बड़े पैमाने पर ट्रांजिट सिस्टम (जैसे मेट्रो) में इस्तेमाल होने वाले लोग इसके अंतर्गत नहीं आते हैं।

RBI ने कहा, ये निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 के अधिनियम 51) की धारा 10 (2) के तहत जारी किए गए हैं।

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