उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला अभी सरकार ने नहीं किया है, लेकिन Corona संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए धीरे-धीरे कदम उसी दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद गांवों में तेजी से फैल रहे संक्रमण और 14 मई को ईद के त्यौहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कोई भी खतरा मोल न लेते हुए लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दिया है। 29 अप्रैल को शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी से शुरुआत हुई, फिर इसे चार मई, 6 मई और फिर 10 मई यानी सोमवार तक बढ़ाया गया। अब योगी सरकार ने फिर से Corona Curfew 17 मई सुबह सात बजे तक बढ़ा दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम-9 के साथ समीक्षा बैठक में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर फैसला लिया। Corona संक्रमण के बढ़ते संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए एक बार फिर Corona Curfew को 17 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पहले की तरह ही सभी पाबंदियां लागू रहेंगी। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि Corona Curfew का मकसद तभी कामयाब होगा जब प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से कराया जाएगा।
कोरोना की चेन को तोड़ने में Corona Curfew प्रभावी :
रविवार को यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी देते हुए बताया कि आंशिक Corona Curfew 17 मई तक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में आंशिक Corona Curfew प्रभावी हो रहा है। आमजन खुद ही आवागमन कम कर रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए पूरी छूट रहेगी। औद्योगिक गतिविधियां, ई-कॉमर्स से संबंधित काम यथावत चलते रहेंगे। राशन वितरण और टीकाकरण सुचारु रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था से आपूर्ति होगी।
कोरोना कर्फ्यू में ई-पास से मिलेगी छूट :
Corona Curfew के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शासन ने ई-पास जारी करने की व्यवस्था बनाई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल-आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, मेडिकल, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक इकाइयों में उपस्थिति, उद्योग संबंधी कार्य, ई-कॉमर्स ऑपरेशन, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति, दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया और इंटरनेट मीडिया से जुड़े व्यक्तियों को ई-पास जारी किए जाएंगे।
सरकारी कार्यालयों में रहेंगे 33 फीसद कर्मचारी :
कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में एक समय में 33 % तक ही कर्मियों के रहने की व्यवस्था लागू की है। इसके साथ ही अस्वस्थ होने वाले कर्मियों को घर से काम करने की सुविधा दे दी गई है। अब यह व्यवस्था की गई है कि स्वीकृत जनशक्ति के सापेक्ष 50 % कार्मिक दफ्तर में उपस्थित रहेंगे लेकिन एक समय में उनकी उपस्थिति स्वीकृत जनशक्ति की 33 प्रतिशत तक होगी। बाकी 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही काम करेंगे। नई व्यवस्था के तहत अस्वस्थ हुए कार्मिक भी घर से काम कर सकेंगे। इससे पहले शासन ने शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की मंजूरी दी थी।