उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले करीब 10 वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अब जल्द ही प्रमोशन मिल सकता है। बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के लगभग 70 हजार शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को 7 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले से लंबे समय से प्रमोशन की राह देख रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन और बकाया एरियर के भुगतान को लेकर भी राज्य सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के प्रमोशन, वेतनमान और एरियर भुगतान को लेकर क्या अपडेट सामने आया है।
23 अक्टूबर तकसिनियोरिटी लिस्ट, DIET प्रिंसिपल करेंगे इंक्वायरी
प्रमोशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को जरूरी निर्देश दिए हैं। इसके तहत शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची 23 अक्टूबर तक परिषद कार्यालय में जमा करनी होगी। वहीं, पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए जिला स्तर पर विशेष समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की अगुवाई जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के प्राचार्य करेंगे।
प्रमोशन के लिए TET और न्यूनतम एक्सपीरिएंस जरूरी है
प्रमोशन के लिए नियमों को लेकर परिषद ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना जरूरी होगा. इसके साथ ही टीचर्स अनुभव के मानक भी तय किए गए हैं, जो इस तरह हैं-
•जूनियर बेसिक स्कूल के हेडमास्टर या सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम 5 साल टीचिंग एक्सपीरिएंस होना जरूरी है.
•सीनियर बेसिक स्कूल के हेडमास्टर पद पर प्रमोशन पाने के लिए न्यूनतम 3 साल का लगातार टीचिंग एक्सरपीरिएंस होना जरूरी है.
सेकेंड्री स्कूल टीचर्स को साल में दो बार मिलेगा पे-स्केल लाभ
उत्तर प्रदेश के राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में तैनात करीब 6,000 शिक्षकों के लिए भी राहत भरा फैसला लिया गया है। अब शिक्षकों के सेलेक्शन पे-स्केल और प्रमोटेड पे-स्केल से जुड़ी प्रक्रिया साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में पूरी की जाएगी। इससे पहले कई जिलों में यह प्रक्रिया साल में सिर्फ एक बार आयोजित होती थी। इसके चलते शिक्षकों को वेतनमान का लाभ पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने से प्रक्रिया में तेजी आने और शिक्षकों को समय पर लाभ मिलने की उम्मीद है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियमानुसार:
चयन वेतनमान (Selection Pay Scale) 10 साल की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर मिलेगा.
वहीं, प्रोन्नत वेतनमान (Promotional Pay Scale) 22 साल की कुल सेवा पूरी करने वाले योग्य शिक्षकों को देय होगा.
335 शिक्षकों के बकाए एरियर 5 नवंबर तक होंगे क्लीयर
शिक्षकों के लंबित एरियर के मामलों पर भी माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग ने प्रदेश के 335 शिक्षकों के बकाया मामलों का निस्तारण 5 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को निर्धारित समयसीमा में जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है।

