UP: 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद HC का फैसला आज

उत्तर प्रदेश में जिन सहायक शिक्षकों की भर्ती फिलहाल अधर में है उनके लिए आज का दिन उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। आपको बता दें आज उत्तरप्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रोके जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच आज इस मामले पर फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश के कुल 69,000 सहायक शिक्षकों के भविष्य का फैसला भी करेंगे।

आपको बता दें इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते 3 जून को प्रदेश में 69000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती संबंधी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए जस्टिस आलोक माथुर की अदालत का कहना था कि परीक्षा के दौरान पूछे गए कुछ प्रश्न गलत थे, लिहाजा केंद्रीय अनुदान आयोग की ओर से इसकी फिर से पड़ताल किए जाने की जरूरत है। जिसके बाद 69000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष याचिका दाखिल कर बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रोके जाने के फैसले को चुनौती दी थी। जिस पर बीते 9 जून को जस्टिस पंकज जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला सुनाया जाएगा।

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