बिहार में एक अग्स्त से जारी अनलॉक का रविवार को अंतिम दिन है। राज्य में Corona संक्रमण के हालात को देखते हुए तय है कि सरकार इसे कम-से-कम 15 दिनों के लिए बढ़ाएगी। इस बीच पहले से जारी छूट व सख्ती में किसी बड़ बदलाव की उम्मीद नहीं है। यह भी तय है कि अभी स्कूल-कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्थाएं अगस्त के अंत तक नहीं खोले जाएंगे। माना जा रहा है कि गृह विभाग इससे संबंधित आदेश आज किसी समय तक जारी कर देगा।
राज्य सरकार कंटेनमेंटजोन में Lockdown को सख्ती को लागू रखे हुए है। प्रदेश से जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों तक में 16 अगस्त तक सख्ती जारी हैं। बसें नहीं चल रहीं हैं। हां, निजी वाहन, ऑटो व टैक्सी के परिचालन में छूट दी गई है। रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शॉपिंग मॉल बंद हैं। रेंस्तरा और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है। सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50 फीसद कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिला प्रशासन ने दी है। माना जा रहा है कि अनलॉक के नए फेज में उपरोक्त व्यवस्था ही कुछ छूट के साथ लागू रहेगी।
अनलॉक के वर्तमान फेज तक जिन चीजों को पूरी तरह से बंद रखा गया है, उनमें शैक्षणिक संस्थान व धार्मिक स्थल शामिल हैं। सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगी हुई है। पार्क व जिम भी बंद हैं। स्कूल-कॉलेज व धर्म-स्थल सहित इन जगहों के खोले जाने की फिलहाल उम्मीद नही है। हां, शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए कुछ प्रतिबंधों के साथ पार्क व जिम खोले जा सकते हैं।
16 अगस्त तक सरकारी दफ्तरों को 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोलने का आदेश दिया गया। साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालय भी 50 फ़ीसद कर्मचारियों के साथ खोले गए। संभव है, इसमें कुछ और छूट मिले।
क्या-क्या हैं प्रतिबंध
आज समाप्त हो रहे अनलॉक की बात करें तो अभी तक किन बातों में छूट मिली है और क्या-क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, आइए डालते हैं नजर…
इनपर लगाया गया है प्रतिबंध
- कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
- राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां बंद। शॉपिंग मॉल भी बंद।
- सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, शोध एवं कोचिंग संस्थान बंद हैं। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी गई है।
राज्य के केंद्र सरकारों के कार्यालय, अर्धसरकारी व सार्वजनिक निगमों के कार्यालय 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। निजी कार्यालयों में ऐसा ही प्रावधान। केवल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को इसमें छूट।
इन्हें दी गई है छूट
- अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट।
- फल-सब्जी, अनाज, दूध, मांस-मछली आदि की दुकानें खुली हैं।
- बैंक और एटीएम खुले हैं।
- होटल, रेस्त्रां व ढाबे आदि केवल होम डिलेवरी के लिए खुलें हैं।
- रेल व हवाई सफर को अनुमति है।
- ऑटो व टैक्सी पूरे राज्य में चल रहे हैं। निजी वाहनों पर भी रोक नहीं।
- जरूरी सेवाओं के लिए गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है।
- सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, कोषागार, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसी चेतावनी देने वाली एजेंसियाें को दूट। सार्वजनिक उपयोगिता (पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी) की एजेंसियों को छूट।
- पुलिस, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं खुली हैं।
- नाइट कफ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू।
- कषि कार्य की छूट। कृषि कार्य और कृषि से संबंधित दुकानों को खोलने की छूट।
कब-कब लगा लॉकडाउन
लॉकडाउन 1: 23 मार्च से 14 अप्रैल
लॉकडाउन 2: 15 अप्रैल से तीन मई
लॉकडाउन 3: चार मई से 31 मई
लॉकडाउन 4: 16 से 31 जुलाई
कब-कब लगा अनलॉक
एक जून से 15 जूलाई तक अनलॉक लागू रहा। फिर पहली से 16 अगस्त के लिए अनलॉक का आदेश जारी किया गया। अब 17 अगस्त से आगे सफर अनलॉक की उम्मीद है।