Unlock-3 Guidelines: मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी, स्कूल, कॉलेज 31 तक बंद

देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं। अनलॉक-3 की गाइडलाइन के मुताबिक जहां  5 अगस्त से जिम को खोलने की इजाजत दी गई है, तो वहीं नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। 1 अगस्त से अनलॉक-3 लागू हो जाएगा। कोरोना को लेकर जारी किए गए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन अभी भी अनिवार्य रूप से लागू रहेगा। जिसके तहत मास्क पहनना. गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।

वहीं कोरोना प्रभाविक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्तक तक लागू रहेगा। साथ ही मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे। इन गतिविधियों को फिलहाल शुरू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत दी गई है। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। उम्मीद है कि 15 अगस्तक के बाद सीमित संख्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानों को शुरू किया जा सकता है।

आपको बता दें देश में कोरोना के कुल केस की संख्या 15 लाख 31 हजार 670 तक जा पहुंची है। इनमें से अभी भी कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 5 लाख 94 हजार के पार है। गनीमत है कि देश में करीब 65 प्रतिशत लोग कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। बता दें 9 लाख 88 हजार के पार मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 34 हजार से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।

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