Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के राजनीतिक (Maharashtra Politics) संकट से जुड़ीं उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) के गुटों द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने मंगलवार को सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए टाल दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने वकीलों से कहा कि वे चार हफ्ते में मामले का संकलन पूरा कर लें और विचार के लिए प्रमुख मुद्दे तैयार कर लें।
महाराष्ट्र राजनीतिक संकट
पीठ में जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि वकील जावेद उर रहमान और चिराग शाह एक-एक पक्ष से नोडल वकील के रूप में काम करेंगे और वे ही इस कवायद को चार हफ्ते में पूरा करेंगे। इससे पहले शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को यह फैसला करने की अनुमति प्रदान कर दी थी कि उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) गुट में से किसको वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाए और धनुष-बाण का चुनाव चिह्न आवंटित किया जाए।
29 जून को शीर्ष अदालत ने 30 जून को महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को हरी झंडी दे दी थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सदन के पटल पर अपना बहुमत समर्थन साबित करने के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।