Sheena Bora murder case

शीना बोरा हत्याकांडःइंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर SC ने CBI से मांगा जवाब

शीना बोरा हत्याकांड (Sheena Bora murder case) में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज सीबीआइ (CBI) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले पर सीबीआइ (CBI) से जवाब मांगा है। बता दें कि सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत की न्यायिक हिरासत में चल रही इंद्राणी मुखर्जी ने (Indrani Mukerjea) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जमानत याचिका दायर की है। इससे पहले इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) को बाम्बे हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी थी।


बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) अगस्त 2015 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से मुंबई की बायकुला महिला कारागार में बंद है। इससे पहले विशेष सीबीआइ (CBI) अदालत ने इंद्राणी को जमानत देने से कई बार मना कर दिया था। सीबीआइ (CBI) 2012 से इस मामले की जांच कर रही है।
बेटी की हत्या का है आरोप

बता दें कि अपनी बेटी शीना की हत्या के आरोप में इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) पर 24 अप्रैल 2012 से ट्रायल चल रहा है। इंद्राणी पर आरोप है कि उन्होंने शीना की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को रायगढ़ जिले के एक जंगल में दफना दिया था। जांच एजेंसियों का दावा था कि उन्हें शीना बोरा के अवशेष भी मिले हैं।

इंद्राणी ने बेटी के जिंदा होने का किया दावा

इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) ने पिछले महीने ही इस केस में एक नया दावा कर सबको चौंका दिया था। उनकी वकील ने सीबीआई (CBI) के निदेशक को एक पत्र लिखकर शीना के जिंदा होने की बात कही है और एजेंसी से कश्मीर में शीना की तलाश करने की अपील भी की है। मुखर्जी ने दावा किया था कि एक सरकारी अधिकारी ने उसे बताया है कि उसने बोरा को श्रीनगर में टीकाकरण कराने के दौरान देखा था।

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