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दिल्ली-NCR में आज से प्रदूषण पर सख्ती, AQI बढ़ते ही बढ़ेंगी पाबंदियां; गाड़ियों और निर्माण पर नजर

दिल्ली-NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए आज यानी 1 अक्टूबर से नए नियमों के तहत सख्ती शुरू हो गई है। सर्दियों में हवा की गुणवत्ता खराब होने की आशंका को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP को लागू किया गया है। इसके तहत प्रदूषण बढ़ने के साथ ही अलग-अलग स्तर पर पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी।

सबसे पहले वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नजर रखी जाएगी। NCR में वाहन चलाने वालों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUCC जरूरी होगा। बिना वैध प्रमाणपत्र वाले वाहनों को पेट्रोल और CNG देने पर रोक का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा सड़क और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कामों पर प्रदूषण की स्थिति के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

कचरा जलाने और खुले में धूल फैलाने जैसी गतिविधियों पर भी सख्ती की जाएगी। प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर GRAP के अगले चरण लागू होंगे, जिनमें ज्यादा कड़े प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं।

सरकार का उद्देश्य प्रदूषण के गंभीर स्तर तक पहुंचने से पहले ही नियंत्रण के उपाय शुरू करना है। अब मौसम और AQI पर लगातार नजर रहेगी और जरूरत के मुताबिक पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी।

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