1 अक्टूबर 2026 से देश में कई बड़े वित्तीय और घरेलू नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इनका असर LPG उपभोक्ताओं, बैंक ग्राहकों, FD निवेशकों और NPS खाताधारकों पर पड़ सकता है।
सबसे पहले LPG की बात करें तो 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में इसकी कीमत 62.50 रुपये बढ़कर 2,810 रुपये हो गई है। हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी।
बैंकिंग सेक्टर में SBI के सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त लेनदेन की सीमा 10 से घटाकर 5 प्रति माह कर दी गई है। इसके बाद शुल्क लागू हो सकता है।
FD से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है। RBI के नए नियमों के तहत बड़े यानी बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरों को बैंकों को रोजाना सार्वजनिक करना होगा। यह बदलाव मुख्य रूप से बड़े जमा पर लागू है, सामान्य छोटी FD पर सीधे असर नहीं पड़ता।
इसके अलावा NPS के पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी PoP शुल्क ढांचे में बदलाव किया गया है। ऐसे में निवेशकों के लिए नए चार्ज और लागू नियमों को समझना जरूरी है।

